मध्यप्रदेश में अब मास्क पहनना हो गया है अनिवार्य,नहीं पहना तो होगी कार्रवाई

इटारसी/भोपाल/ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है| कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश भर में कोहराम मचा रहे इस वायरस ने प्रदेश में भी सैकड़ों लोगों को चपेट में ले लिया है। इसे देखते हुए सरकार ने घरों से निकलने पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं।अब बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर कानूनी कार्रवाई होगी| प्रदेश में घरों से निकलने पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है आदेश में बताया गया बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, या घर में बने मास्क भी पहन सकते हैं। वहीं मास्क न होने पर गमछा या रुमाल या दुपट्टा का उपयोग भी कर सकते हैं। सरकार के इस आदेश का पालन न करना महंगा पड़ सकता है। आदेश के उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई की जायेगी ।
इनका कहना है कि बिना मास्क / फैस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिजीज कोविड- 19 विनियम 2020, तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा, और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी, 
        राजीव चन्द्र दुबे 
सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल