चेक बाउंस के 2 प्रकरणों में आरोपीगण दोषमुक्त


13 वर्ष पुराने 2 चेक बाउंस के प्रकरण जिनके प्रकरण क्रमांक 94/2007 एवम 95/2007 शीर्षक
*इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम राजेन्द्र सर्विस एवम 2 अन्य* में आज दिनाँक 18/11/2019 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी श्रीमान स्वाति निवेश जायसवाल ने आज निर्णय पारित कर प्रकरण के आरोपीगण सुरेश सोनी,नरेन्द्र सोनी,जितेंद्र सोनी को धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आरोप से दोषमुक्त किया।
प्रकरण में आरोपीगण की और से इंडियन ऑयल कम्पनी से पेट्रोलियम पदार्थों का क्रय कर
*81,18,500/- इक्यासी लाख अठारह हजार पाँच सौ* रुपये मूल्य के कुल अठारह चेक प्रदान किये थे।अनादरण उपरांत इंडियन ऑयल द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध इटारसी न्यायालय में 2 प्रकरण प्रस्तुत किये गए थे।
13 साल के विचारण के बाद आज दिनाँक 18/11/19 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया।प्रकरण में आरोपीगण की और से अधिवक्ता
*संतोष शर्मा,राकेश उपाध्याय, मनोज शर्मा द्वारा पैरवी की गई*