मध्य प्रदेश: व्यापमं घोटाले में दो अभ्यर्थियों को 7 साल का सश्रम कारावास

 


नई दिल्ली. सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भर्ती से जुड़े व्यापमं घोटाले (Vyapam Scam) में संलिप्तता के मामले में दो अभ्यर्थियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उन्हें सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सीबीआई ने एक बयान में कहा कि भोपाल में व्यापमं मामले के विशेष न्यायाधीश ने राकेश पटेल और तरुण उसारे को सात-सात साल सश्रम कारावास और 1,000-3,000 रुपये तक जुर्माने की सजा सुनाई है.


दोनों अभ्यर्थियों ने एएसआई और सूबेदार पद के लिए किया था आवेदन


दोनों अभ्यर्थियों ने 2013 में पुलिस एएसआई और सूबेदार पद पर भर्ती के लिए आवेदन दिया था. उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने घोटाले की जांच की जिम्मेदारी संभाली. इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस इसकी जांच कर रही थी।